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3 मई के बाद मेट्रो में यात्रा के लिए ये होंगे नियम - Metro Rule

3 मई को देशभर में लगे लॉक डाउन का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है तो ऐसे में  बंद पड़े सभी मेट्रो और एयरपोर्ट को खोलने की चर्चा भी हो रही है। इस को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने सरकार को एक प्लान भेज कर बताया गया है कि मेट्रो को चालू किया जाने के बाद किस तरीके से व्यवस्था मेंटेन की जाएगी और जांच के क्या नियम होंगे। इसके लिए सीआईएसफ की तरफ से कहा गया है कि मेट्रो परिसर में यात्रियों की गहन चेकिंग होगी जिसमें मेटल की चीजों को शरीर से हटाना होगा।

इसके अलावा मेट्रो में यात्रा करने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल होना चाहिए। आरोग्य सेतु एप के द्वारा ही ईपास होना चाहिए। मेट्रो परिसर में एंट्री करते हुए और एग्जिट करते हुए सभी के लिए हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था की जाएगी तथा सभी मेट्रो स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग भी लगाई जाएगी। एयरपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद कड़ाई से पालन कराया जाएगा तथा दो फ्लाइटों के डिपार्चर टाइम में बड़ा अंतर रखा जाएगा तथा सभी यात्रियों को 2 घंटा पहले आना अनिवार्य किया जाएगा। सुरक्षा के उद्देश्य से दिल्ली के 150  मेट्रो स्टेशनों पर 12 हजार के आसपास सीआईएसएफ के जवान लगे हैं।

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