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कोरोना अपडेट: आज से 'गैर-ज़रूरी' दुकानें भी खुलेंगी - Shops can be open

लॉकडाउन के बीच एक बड़ी राहत की खबर आयी है.

शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

यानी कोरोना से बचाव के लिये जो एहतियात जरूरी हैं, उन्हें ही शर्तों के तौर पर लागू किया गया है. इसके अलावा एक बड़ी शर्त ये है कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है.


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